ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत, सेना-पुलिस को उकसाने का आरोप, पासपोर्ट जब्त करने की मांग

मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ध्रुव राठी ने एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। शिकायतकर्ता ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है।
दिल्ली पुलिस से ध्रुव राठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने यह शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नॉर्थ जिले के DCP और रूप नगर थाने के प्रभारी को दी है। शिकायत में सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो का हवाला देते हुए ध्रुव राठी के कथित बयानों की जांच करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इंटरव्यू में कही गई बातें देश और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश तथा साजिश से जुड़ी हो सकती हैं। इसी आधार पर उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करने की अपील की है।
आर्थिक स्रोतों की जांच और पासपोर्ट जब्त करने की मांग
विवेक गर्ग ने अपनी शिकायत में ध्रुव राठी के आर्थिक स्रोतों और उनके कथित संपर्कों की भी जांच करने की मांग की है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग भी रखी है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि ध्रुव राठी ने कोई अपराध किया है। फिलहाल, इस शिकायत पर पुलिस की ओर से किसी आधिकारिक कार्रवाई या निष्कर्ष की पुष्टि होना जरूरी है।
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पुराने मानहानि मामले में भी बढ़ी कानूनी मुश्किल
ध्रुव राठी से जुड़ा एक पुराना मामला भी चर्चा में है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में नए सिरे से समन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन, जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है, की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ नाम के वीडियो को लेकर यह मामला दायर किया गया था। अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा की अनुमति भी दी है। इसका मतलब है कि शिकायतकर्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत समन पहुंचाने में मदद कर सकता है।
गुरुग्राम स्थित आवास पर भेजा जाएगा समन
जानकारी के अनुसार, अदालत ने 12 अक्टूबर को दिए आदेश में ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की अनुमति दी। साथ ही, शिकायतकर्ता को प्रोसेस सर्वर के साथ जाने की इजाजत भी दी गई, ताकि समन की तामील कराई जा सके। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित बताई गई है। अदालत की यह प्रक्रिया पुराने मानहानि मामले में आगे की सुनवाई सुनिश्चित करने से जुड़ी है।
अब आगे क्या होगा?
ध्रुव राठी के खिलाफ एक तरफ दिल्ली पुलिस में नई शिकायत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ पुराने मानहानि मामले में अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि, दोनों मामलों की कानूनी स्थिति अलग-अलग है। पुलिस की जांच और अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।




















