Dhruv Rathee: ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला साल 2018 में दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। बीजेपी आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की। मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है।
ध्रुव राठी के घर पर नहीं मिले, कोर्ट ने जारी किया वारंट
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने यह आदेश तब दिया, जब समन तामील कराने पहुंचे प्रोसेस सर्वर ने अदालत को बताया कि ध्रुव राठी का घर बंद था। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि, मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
2018 में दर्ज हुई थी शिकायत
यह मामला बीजेपी आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के जरिए उनकी मानहानि की थी। अदालत के आदेश के मुताबिक, ध्रुव राठी के खिलाफ पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था। शिकायतकर्ता की ओर से कई वर्षों से समन तामील कराने की कोशिश की जा रही है।
12 अक्टूबर को फिर जारी हुए थे समन
इससे पहले 12 अक्टूबर को अदालत ने ध्रुव राठी के लिए नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने को कहा था। शिकायतकर्ता विकास पांडे की ओर से पेश वकील समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे। अब जमानती वारंट जारी होने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित है।




















