
धार भोजशाला केस में गुरुवार (4 जुलाई) को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की। दरअसल, ASI को 2 जुलाई को यह रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उन्होंने चार सप्ताह का समय मांगा था। याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि हाईकोर्ट ने एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब 22 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हाईकोर्ट के आदेश पर भोजशाला का सर्वे किया गया।
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फिलहाल दोनों पक्षों के बीच इस तरह का है समझौता
भोजशाला को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। कई बार हिंसा की वारदातों के बाद एएसआई ने शासन और प्रशासन के दिशा-निर्देश पर दोनों पक्षों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। भोजशाला में मंगलवार को हिंदूपक्ष को पूजा-अर्चना करने की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए दोनों पक्षों को निशुल्क प्रवेश मिलता है। बाकी दिनों में 1 रुपए का प्रवेश टिकट लगता है।
यह है भोजशाला से जुड़ा विवाद
भोजशाला का नाम राजा भोज के नाम पर है। धार के जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी यह जानकारी दी जाती है। इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यूनिवर्सिटी माना जाता है, जिसमें वाग्देवी (सरस्वती) की प्रतिमा स्थित थी। हालांकि विवाद इस बात को लेकर हैं कि हिंदू पक्ष कहता है कि इसे मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मुस्लिम धर्म स्थल है और वहां सालों से इबादत की जा रही है। हालांकि फिलहाल वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में है।
भोजशाला का इतिहास
हिंदू पक्ष का कहना है कि यह सरस्वती मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने यहां मौलाना जलालुद्दीन की मजार बनाई थी। भोजशाला में आज भी देवी-देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। अंग्रेज भोजशाला में लगी वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन लेगए थे। याचिका में भी यही कहा गया है कि भोजशाला हिंदुओं का उपासना स्थल है और नमाज के नाम पर भीतर के अवशेष मिटाए जा रहे हैं।
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