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दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला : AAP विधायक अमानतुल्लाह को ED का एक और समन, 29 अप्रैल को दस्तावेजों के साथ पेश होने का कहा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक और समन जारी किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें 29 अप्रैल को बुलाया है। उन्हें इस मामले से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाने को कहा गया है। इससे पहले 18 अप्रैल को जांच एजेंसी ने 13 घंटे तक अमानतुल्ला से पूछताछ की थी। अमानतुल्ला खान को PMLA के प्रावधानों के तहत अपने बयान की रिकॉर्डिंग जारी रखने के लिए कहा गया है।

15,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 27 अप्रैल 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके जमानत दी थी। अब इस मामले मे 9 मई को सुनवाई होगी।

खान के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी : आतिशी

आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा था कि, खान के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी था और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद 18 अप्रैल को खान की पहली गवाही हुई। शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।

वहीं जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया था कि, वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई। इसके साथ ही खान की अध्यक्षता (2018-2022) के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से वितरित किया गया।

क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामला?

दरअसल, अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में ‘वित्तीय गड़बड़ी’, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किरायेदारी का निर्माण, वाहनों की खरीद में ‘भ्रष्टाचार’ और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की ‘अवैध नियुक्ति’ के आरोप हैं।

कुल भर्ती में 27 लोग विधायक के करीबी : अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वक्फ बोर्ड में कुल 33 भर्तियां की थीं। जिनमें से 32 लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी। इन 32 लोगों में से 22 लोग ओखला विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जबकि 5 अन्य लोग अमानतुल्लाह खान के भतीजे या अन्य रिश्तेदार हैं। यानी कुल भर्ती में 27 लोग अमानतुल्लाह के करीबी हैं।

जनवरी 2020 में मामला दर्ज : इस संबंध में ACB ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्तियां करने का आरोप लगा है। सीबीआई ने इसी साल मई में अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

करीबियों के ठिकानों से कैश बरामद : AAP विधायक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किये जाने का भी आरोप है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन CEO ने इस तरह की अवैध भर्ती को लेकर बयान दिया था। जांच के दौरान अमानतुल्लाह के करीबियों के ठिकानों से कैश बरामद हुआ था। अमानतुल्लाह के करीबियों के घर पर रेड के दौरान एक डायरी भी मिली थी, जिसमें अमानतुल्लाह का देश-विदेश में करोड़ों रुपए के लेन-देन का जिक्र भी था।

बिना लाइसेंस की पिस्टल बरामद : इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी। जिसके आधार पर चार जगहों पर छापेमारी की गई और करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके अलावा दो अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल के साथ कारतूस और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था। जिसके बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, उन्हें 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मामले में दुबई का लिंक आया सामने : सितंबर 2022 में एसीबी ने कोर्ट से कहा था कि, देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी लेन-देन की आशंका है। इस मामले में दुबई का लिंक मिला है। एसीबी की तरफ से कोर्ट को एक लिस्ट भी सौंपी गई थी, जिसमें 100 से अधिक लोगों के नाम हैं जिनसे लेन-देन किया गया है।

12 नवंबर,2023 को 3 आरोपी गिरफ्तार : दिल्ली वफ्फ बोर्ड मामले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ED ने 12 नवंबर,2023 को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए गए थे। इनके नाम जिशान हैदर, जावेद इमाम, दाऊद नसीर हैं।

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