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लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला टला, पॉपकॉर्न पर फ्लेवर के हिसाब से चुकाना होगा टैक्स

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरें घटाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा में कहा गया कि इस बारे में कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी वाली जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे पर विचार की जिम्मेदारी जीओएम को सौंपी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन की पॉलिसी पर टैक्सेशन के बारे में फैसला करने के लिए इंश्योरेंस पर जीओएम की एक और बैठक जनवरी में आयोजित की जाएगी। जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

सीनियर सिटीजन को पांच लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस भुगतान पर जीएसटी से छूट

हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए सीनियर सिटीजन की तरफ से दिए गए प्रीमियम को भी टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। सीनियर सिटीजन के अलावा दूसरे व्यक्तियों के पांच लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। 5 लाख रुपए से ज्यादा के हेल्थ इंश्योरेंस कवर वाली पॉलिसी के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी दर जारी रहेगी।

पुरानी कारों और कंपोनेंट्स पर 18 फीसदी जीएसटी

बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) समेत सभी पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर अब 18 फीसदी कर दी है। नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस समय 5 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता है। अब पुरानी इलेक्ट्रिक कारों की रि-सेल पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा। इन कारों में लगने वाले कंपोनेंट्स पर पहले से 18% जीएसटी दर लागू है। यह दर आगे भी जारी रहेगी।

जीएसटी के दायरे में आया रेडी टू ईट पॉपकॉर्न

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अब रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर जीएसटी देना होगा। बैठक में बिना पैक नमक और मसालायुक्त पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा, जबकि वहीं पैकेज्ड और लेबल होने पर इस पर जीएसटी को बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, कैरेमल से तैयार पॉपकॉर्न को ‘चीनी कन्फेक्शनरी’ की कैटेगरी में रखते हुए इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है।

गिफ्ट वाउचर्स पर टैक्स नहीं वसूलेगी सरकार

जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया है कि गिफ्ट वाउचर्स का लेनदेन न तो सामान की सप्लाई है और न सेवा की। इसलिए, इन पर जीएसटी के तहत कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नए ब्रांड आमतौर पर वाउचर्स का इस्तेमाल अपने उत्पादों के प्रमोशन में करते हैं। इस लिए इस पर टैक्स नहीं लगाया गया है।

जीन थेरेपी पूरी तरह जीएसटी के दायरे से बाहर

वित्त मंत्री ने कहा कि जीन थेरेपी को पूरी तरह जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सीतारमण ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने काली मिर्च और किशमिश पर कहा कि अगर कोई किसान इन दोनों को बेचता है तो उसपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 2000 से कम पेमेंट करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से छूट दी जाएगी।

नया रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस के लिए कानून में होगा बदलाव

निर्मला सीतारमण ने कहा कहा छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने एक कॉन्सेप्ट नोट तैया किया है। इसके बाद कंपनियों के लिए नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। इस कॉप्सेप्ट नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद छोटी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। सीतारमण ने बताया क्विक कॉमर्स पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका।

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