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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला : ईडी ने भूपेश बघेल की उपसचिव, IAS अफसर व अन्य की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और अन्य आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है।

91 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश

जांच एजेंसी ने शनिवार को बताया कि एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत शुक्रवार को कुछ चल और 91 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया। ईडी ने बताया कि कुल 152.31 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में कोयला व्यापारी और मामले में मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्ति, चौरसिया की 21 संपत्ति और विश्नोई की 5 संपत्ति शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक अन्य कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल तथा कुछ और लोगों की संपत्तियां शामिल हैं।

जब्त संपत्तियों में कैश, प्रॉपर्टी के दस्तावेज शामिल

ईडी ने बताया कि संपत्तियों में कैश, ज्वेलरी, फ्लैट, कोयला वाशरी और छत्तीसगढ़ में स्थित प्लॉट शामिल हैं। ईडी इस मामले में एक अन्य कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी (सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार) के अलावा सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। धनशोधन का यह मामला आयकर विभाग की एक शिकायत से निकला है। एजेंसी ने कहा कि ईडी की जांच एक बड़े घोटाले से जुड़ी है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, कारोबारियों, नेताओं और बिचौलियों के एक गिरोह द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध उगाही की जा रही थी।

 

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