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CBI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन शुक्ला और पत्नी के खिलाफ दर्ज की FIR, आय से अधिक संपत्ति का मामला

नई दिल्ली। सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी सुचिता तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर 2014-19 के बीच हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक शुक्ला ने न्यायाधीय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से अधिक 2.45 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इसी मामले में केस दर्ज किया गया है। जस्टिस एसएन शुक्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुलाई 2020 में रिटायर हुए थे।

इससे पहले भी जस्टिस शुक्ला के खिलाफ जज रहते हुए मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिली थी। उन पर एक निजी मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का आरोप था। इस मामले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। तब जांच एजेंसी ने लखनऊ बेंच के जस्टिस शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीजेआई की अनुमति इसलिए लेनी पड़ी थी, क्योंकि नियमों के मुताबिक पद पर रहते हुए न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा बिना अनुमति नहीं दर्ज किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की जांच में भी दोषी मिले

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लाभ देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन-हाउस जांच कराई थी। इसमें भी उनके द्वारा भष्टाचार किए जाने का खुलासा हुआ था। जांच में पाया गया था कि जस्टिस शुक्ला ने निजी मेडिकल कॉलेजों को लाभ दिया। उन्होंने एमबीबीएस में छात्रों के प्रवेश की तय समयसीमा को बढ़ाया था। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने 2018 में जस्टिस शुक्ला पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। हालांकि, उनके बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने के कार्यकाल में महाभियोग नहीं लगाया गया।

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