
लखनऊ। अवधेश राय हत्याकांड में मामले में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। माफिया मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया।
कोर्ट में वर्चुअली किया पेश
एक वकील ने वाराणसी अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
Jailed gangster Mukhtar Ansari gets life imprisonment in Awadhesh Rai murder case
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— ANI Digital (@ani_digital) June 5, 2023
घर के दरवाजे पर गोली मारकर की थी हत्या
कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को उनके लहुराबीर आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। तभी वहां मारुती वैन से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था। इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
मुख्तार अंसारी पर पांच गैंग चार्ज हैं
1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी।
2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर।
3- अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी।
4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली। गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।
5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला।