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Ukraine से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को बड़ी राहत! सरकार ने इस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी

रूस-यूक्रेन जंग और कोरोना की वजह से भारत लौटे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम (FMGE) में बैठने की अनुमति दे दी है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 20 हजार भारतीय छात्र यूक्रेन से लौटे हैं।

हालांकि, इसके लिए छात्रों की पढ़ाई पूरी होना और 30 जून या उससे पहले तक कोर्स को पूरा करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को आयोग से रूस-यूक्रेन जंग और कोरोना महामारी से प्रभावित MBBS छात्रों को एक बार के उपाय के रूप में यहां के मेडिकल कॉलेजों में अपना क्लीनिकल ​​प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति देने के लिए दो महीने में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

NMC ने हलफनामे में क्या कहा ?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 23 जून को एक हलफनामे में कहा कि विदेशी चिकित्सा स्नातक (FMG) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को मौजूदा एक साल के मानदंड के बजाय दो साल के लिए कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) करनी होगी। NMC ने हलफनामे में कहा कि 29 अप्रैल के फैसले के बाद, उसके स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB) ने अपनी विभिन्न बैठकों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों से संबंधित मामले पर चर्चा की और विचार-विमर्श किया।

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