ग्वालियरमध्य प्रदेश

ग्वालियर : ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला, दोषियों को उम्रकैद की सजा; 7 साल पहले मामी के घर डकैती के दौरान की थी हत्या

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिला एंव सत्र न्यायालय ने 7 साल पहले मामी के घर में घुस कर मामी, उसकी बहू और बेटे की हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिपल मर्डर केस में जिला कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 39-39 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, ट्रिपल मर्डर का ये मामला 6 अगस्त 2015 का है। ग्वालियर जिले के चंद्रनगर में रहने वाली सरोज देवी गुप्ता के पति बाहर गए हुए थे। इस दौरान घर में सरोज देवी, उनका बेटा पवन और बहू रुचिका थी। देर रात कैलाश गुप्ता का भांजा भिंड निवासी सूरज गुप्ता अपने दोस्तों बीटू खान और रामदीन के साथ अपनी मामी के यहां पहुंचा। तभी सूरज ने मामी को गले पर चाकू अड़ाकर डकैती डालने की कोशिश की। जब सरोज ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मामी का गला रेत दिया। वहीं, आरोपियों ने बेटे और बहू की भी बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह जब कैलाश गुप्ता काम से वापस लौटे तब जाकर वारदात का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने सूरज रामदीन और बीटू खान को गिरफ्तार किया था।

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