
फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को हिंदू संतों को ‘हेट मोंगर्स’ यानी नफरत फैलाने के मामले में पांच दिन के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस को नोटिस भी जारी किया है।
इन दो शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत
जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है।
- जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे।
- इस मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे।
जान को खतरा बताकर मांगी जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की भी मांग की थी। बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जुबैर की याचिका खारिज कर दी थी।
ये भी पढ़ें- गृह मंत्री ने मो.जुबैर और कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात
क्या है पूरा मामला?
जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक हिंदू भगवान के खिलाफ 2018 में पोस्ट किए गए एक भड़काऊ ट्वीट से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। इस ट्वीट में 1980 के दशक की एक फिल्म- ‘किसी से ना कहना का’ स्क्रीनशॉट शेयर किया था। 1 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर के खिलाफ हिंदू संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की थी।