
दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों (EOL वाहनों) पर प्रतिबंध लगाने की योजना को फिलहाल टाल दिया है। अब यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा।
NCR के 5 जिलों में भी लागू होगा नियम
दिल्ली के अलावा यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी लागू होगा। यानी इन इलाकों में भी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
CAQM की बैठक में फैसला
आज CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई से बैन लागू करने के फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद यह बैठक हुई।
उपराज्यपाल ने जताई थी आपत्ति
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली इस बैन के लिए अभी तैयार नहीं है। मध्यम वर्ग को इससे भारी नुकसान होगा। एलजी ने सुझाव दिया कि यह फैसला आर्थिक और सामाजिक रूप से उचित नहीं है, इसलिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए।
क्या है EOL वाहन?
EOL (End of Life) वाहन वे गाड़ियां होती हैं, जो पेट्रोल वाली हैं और 15 साल पुरानी हो चुकी हैं या डीजल वाली हैं और 10 साल की अवधि पूरी कर चुकी हैं। इन गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर में चलाना अवैध होगा और इन्हें ईंधन भी नहीं मिलेगा।