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EPFO की बड़ी राहत : अब PF अकाउंट से इमरजेंसी में 72 घंटे में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए तक, पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब वे जरूरत या आपात स्थिति में PF खाते से 5 लाख रुपए तक का एडवांस क्लेम सिर्फ 72 घंटे में प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह लिमिट केवल 1 लाख रुपए थी। इस बदलाव की जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को दी।

इस फैसले से खास तौर पर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी, मकान निर्माण या शादी जैसे मामलों में तत्काल पैसों की जरूरत होती है।

अब क्या बदला है?

  • पहले PF से 1 लाख रुपए तक की राशि ऑटो सेटलमेंट के जरिए मिलती थी।
  • अब यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
  • इसके लिए EPFO अफसर की मंजूरी की जरूरत नहीं, सिस्टम ही आवेदन की जांच और अप्रूवल करेगा।

कैसे काम करेगा ऑटो सेटलमेंट सिस्टम?

  • यदि आपके UAN नंबर से आधार, पैन और बैंक खाता लिंक है और KYC अपडेटेड है, तो सिस्टम आपके क्लेम की स्वत: जांच करेगा।
  • यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बिना अफसर की दखल के 3-4 दिन में पूरा हो जाता है।
  • ऑटो सेटलमेंट फिलहाल मेडिकल, हाउसिंग, शादी या शिक्षा जैसे क्लेम पर लागू होता है।

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, यह फैसला श्रमिकों को निर्बाध और समय पर सहायता देने के लिए लिया गया है। अब किसी भी इमरजेंसी में कर्मचारी 5 लाख तक का एडवांस बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकेंगे।

मैनुअल सेटलमेंट की तुलना में तेज

प्रोसेस समय लगता है
ऑटो सेटलमेंट 3-4 दिन
मैनुअल सेटलमेंट 15-30 दिन तक

अब UPI और ATM से भी निकाल सकेंगे PF का पैसा

  • EPFO 3.0 योजना के तहत अब कर्मचारियों को ATM कार्ड जैसे विड्रॉल कार्ड देने की योजना है।
  • PF अकाउंट को UPI से लिंक करने के बाद भी सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा।
  • इससे PF अकाउंट से पैसा निकालना और ज्यादा आसान और तेज होगा।

बदलाव का उद्देश्य क्या है?

  • कोविड काल में शुरू हुई ऑटो सेटलमेंट सुविधा को अब स्थायी रूप दिया जा रहा है।
  • इसका मकसद यह है कि आपातकाल में कर्मचारियों को बिना देरी के आर्थिक मदद मिल सके।
  • बिचौलियों और लंबी प्रक्रियाओं से छुटकारा, जिससे फंड सीधे जरूरतमंद कर्मचारी को मिले।

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