
बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की आईपीएल 2025 में ऐतिहासिक जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ की दर्दनाक घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त कानून लाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सरकार ने ‘कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025’ (Karnataka Crowd Control Bill, 2025) का मसौदा तैयार कर कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया है।
उम्मीद है कि इस विधेयक को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। इसके तहत बिना अनुमति बड़े सार्वजनिक आयोजन करने पर 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।
RCB की जीत के बाद हुआ था बड़ा हादसा
3 जून को RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। इस जीत का जश्न 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के रूप में मनाया जाना था। परेड से ठीक पहले भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए।
इस घटना को लेकर RCB मैनेजमेंट, KSCA और BCCI ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए 10 जून तक पूरी रिपोर्ट तलब की थी।
नए विधेयक की मुख्य बातें
- बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर 3 साल की जेल।
- तय मानकों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना।
- धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों को कानून के दायरे से बाहर। जैसे- रथ यात्रा, पालकी उत्सव, उर्स, नौका महोत्सव (तेप्पोत्सव), मेले आदि।
सरकार का कहना है
राज्य सरकार के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य भविष्य में किसी भी तरह की अफरातफरी, भगदड़ और अव्यवस्था को रोकना है। यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा और आयोजन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है आगे की प्रक्रिया?
- विधेयक का मसौदा आज कैबिनेट बैठक में पेश किया गया।
- संभावना है कि अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
- इसके बाद विधानसभा में पारित कर इसे लागू किया जाएगा।