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लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ता भारत, अब पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में ‘नो एंट्री’

भारत सरकार ने पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही, भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत उठाया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, ये फैसला भी इसी कड़ी में लिया गया है।

अगली सूचना तक लागू रहेगा आदेश

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध भारत की समुद्री परिसंपत्तियों, व्यापारिक हितों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य भारतीय समुद्री व्यापार की रक्षा और कुशल संचालन सुनिश्चित करना है। यह निर्णय अगली सूचना तक लागू रहेगा।

हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी मामले में छूट देने की जरूरत पड़ी, तो वह मामले के आधार पर जांच के बाद ही दी जाएगी। यानी कोई भी अपवाद बिना भारत सरकार की स्वीकृति के मान्य नहीं होगा।

व्यापार मंत्रालय ने भी पाकिस्तान से आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात पर भी रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने 2 मई को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि पाकिस्तान में बनी या वहां से निर्यात की गई सभी वस्तुओं का भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

विदेश व्यापार नीति में जोड़ा गया नया प्रावधान

इस प्रतिबंध को वैधानिक रूप देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2023 में एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। सरकार ने कहा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। किसी भी अपवाद के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

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