इंदौरमध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, तहसील न्यायालय ने सुनाई सजा

इंदौर/देपालपुर। तहसील न्यायालय देपालपुर द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 4 हजार अर्थदंड के साथ पीड़िता को 1 लाख प्रतिकर देने की अनुशंसा भी की गई है।

क्या है मामला ?

जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार घटना 6 फरवरी 2017 की बताई जा रही है। जब जीवन ज्योति कॉलोनी में बेटमा थाना क्षेत्र के किराए के मकान में रहने एक ही परिवार की 16 वर्षीय पीड़िता 6 फरवरी को सुबह 10:00 बजे स्कूल जाने के लिए निकली थी। लेकिन, जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तुरंत थाने में जाकर पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इस पर पुलिस द्वारा तुरंत स्कूल से जानकारी जुटाई गई तो प्रिंसिपल ने पीड़िता का स्कूल में नहीं आना बताया गया। इसके बाद परिजनों द्वारा आसपास इलाके में खोजबीन की गई। वहीं 3 दिन बाद पीड़िता की पुलिस यह जानकारी मिली कि एक आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर कहीं ले जाया गया था। जहां पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

आरोपी संतोष उर्फ शांतिलाल (26) निवासी धार द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाया गया था। उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। पीड़िता के दस्तयाबी के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था। तहसील न्यायालय देपालपुर द्वारा पूरा मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। इस पर 21 अप्रैल 2023 को जिला न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 1 लाख पीड़ित पक्ष को प्रतिकर दिलवाने की अनुशंसा भी की गई है।

(इनपुट-हेमंत नागले)

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