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गुना बस हादसे में आरोपी बस मालिक गिरफ्तार, SIT ने कोर्ट में किया पेश

गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 दिसंबर को हुए बस और डंपर की टक्कर के मामले में आरोपी बस चालक को पुलिस की एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कई धाराओं में दर्ज किए प्रकरण

उल्‍लेखनीय है कि दिनांक 27 दिसंबर 2023 की रात में गुना-आरोन रोड़ पर सेमरी घाटी के पास सिकरवार बस क्रमांक MP08 P 0199 एवं डंपर क्रमांक MP08 HA 0443 की आपस में भिड़ंत के बाद बस में भीषण आग लगने से बस में सबार 12 यात्रियों व डंपर चालक सहित कुल 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने के साथ ही 18 यात्री घायल हुए थे। इस घटना को लेकर थाना बजरंगगढ़ में आरोपित बस चालक, डंपर चालक एवं बस मालिक भानुप्रताप सिंह सिकरवार निवासी गुना के विरूद्ध थाना बजरंगगढ़ में अप.क्र. 267/23 धारा 279, 304, 308, 34 भादवि व 66/192ए, 56/192 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

एसआईटी टीम कर रहे विवेचना

उक्‍त घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम गठित की गई है। टीम द्वारा घटना के हर बिन्‍दु पर बारकी से विवेचना की जा रही है। साथ ही प्रकरण के आरोपित बस मालिक भानु सिकरवार की सरगर्मी से तलाश की गई एवं जिसकी तलाश में सघन दबिशें दी गई। जिसके परिणाम स्‍वरूप रविवार 31 दिसंबर को प्रकरण के आरोपित बस मालिक भानुप्रताप सिंह पुत्र स्‍व. बाबू सिंह सिकरवार (42) निवासी विन्‍ध्‍यांचल कॉलोनी गुना को गिरफ्तार कर न्‍यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।

(इनपुट – राजकुमार रजक)

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