वक्फ बोर्ड एक्ट में होगा संशोधन : मोदी सरकार करेगी बड़े बदलाव, कल संसद में पेश होगा बिल; कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को दी मंजूरी

नई दिल्ली। मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में संशोधित बिल को लेकर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। इस एक्ट में बड़े संशोधन को लेकर 5 अगस्त को संसद में बिल पेश किया जाएगा। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी।
एक्ट में 40 संशोधनों पर मुहर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ़ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को "वक्फ संपत्ति" बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। वक्फ एक्ट 1954 में बनाया गया था। यह एक्ट वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रखरखाव को लेकर बना था, जिसके बाद से नियमों में बदलाव भी हुए।
मोदी सरकार में 5 अगस्त का विशेष महत्व
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है।- 5 अगस्त 2019 : जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद पेश किया गया था।
- 5 अगस्त 2020 : अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था।
इन संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है सरकार
- विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव।
- किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा।
- वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना।
- वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है।
- निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव।
- बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है।




















