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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को झटका : ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध, 31 जुलाई तक पद से हटना होगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा। अदालत ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर कार्यकाल में विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश लाकर ऐसा करना वैध नहीं है।

कोर्ट ने क्या कहा

साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। SC ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की बात कही है।

2018 में निदेशक के रूप में हुई थी नियुक्ति

संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें नवंबर, 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर तीन साल कर दिया था।

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