जबलपुरभोपालमध्य प्रदेश

हजारों निवेशकों से हुई ठगी, निष्पक्ष जांच की मांग , याचिका में आरोप हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। हजारों निवेशकों के साथ हुई ठगी के मामलें की निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवाए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पुलिस में शिकायत करने वाले निवेशकों से समझौते के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले को-ऑपरेटिव सोसायटी ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करा ली है। चीफ जस्टिस मो. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
यह जनहित याचिका भोपाल निवासी सौरभ गुप्ता की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि श्री स्वामी विवेकानंद मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी का स्थानीय कार्यालय भोपाल में था। को-ऑपरेटिव सोसायटी में उसने एफडीआर के रूप में निवेश किया था। को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा उसके सहित हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी रकम हजम कर ली गयी। जिसके खिलाफ उसने भोपाल के पिपलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने सिर्फ 15 शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट पर को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की थी। उनकी शिकायत पर निवेशकों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गयी। आरोप है कि उक्त कंपनी ने पूरे देश में चार लाख निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। याचिका में कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराने वाले से कंपनी ने समझौता कर लिया। समझौते के आधार पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। समझौता होने पर हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किए थे।

याचिका में कहा गया है कि हजारों निवेशकों के साथ कम समय में रकम दुगनी करने के नाम पर ठगी की गई है। एफआईआर निरस्त होने के कारण लगभग 1000 हजार करोड़ रुपए का निवेश समाप्त हो गया है। याचिका में मांग की गयी थी कि पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष एजेंसी या सीबीआई को सौंपी जाए। याचिका में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह विभाग, पुलिस अधीक्षक भोपाल, को-ऑपरेटिव सोसायटी व उनके पदाधिकारियों सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया था। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने पैरवी की।

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