Year Ender 2021: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना हो सकती है मुश्किल
साल 2021 खत्म होने में अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। इन 15 दिनों के अंदर आपको कई जरूरी कामों को हर हाल में निपटा लेना हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द ही कर लें। वहीं EPFO ने इस महीने के आखिर तक PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने को कहा है। तो चलिए आपको ऐसे ही 4 कामों के बारे में बताते हैं, जो आपको इस महीने करने हैं-
नॉमिनेशन करने से ईपीएफ सदस्य की मौत होने पर आसानी से पीएफ का पैसा, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। इसके अलावा नोटिस आने का डर भी नहीं रहता।PF अकाउंट होल्डर्स जोड़ लें नॉमिनी
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने अपडेट कर बताया कि सभी PF अकाउंटहोल्डरों को 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी को जोड़ना है। ऐसा नहीं करने पर आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये काम EPFO की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
नॉमिनेशन करने से ईपीएफ सदस्य की मौत होने पर आसानी से पीएफ का पैसा, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है।












