
भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता 9 साल बाद साफ हो गया है। मंगलवार को मोहन कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नई भर्ती होगी। कैबिनेट में हुए प्रमोशन के फैसले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि हम कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे। प्रमोशन से पद खाली होंगे, जिसके बाद हम भर्ती भी निकालेंगे।
ये होगा आरक्षित वर्गों के परसेंटेज
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरक्षित वर्गों के परसेंटेज का पूरा ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है।
पदोन्नति में वरिष्ठता का ध्यान
सरकार ने अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए हैं। पदोन्नति में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोकसेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोकसेवक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोकसेवकों के लिए मेरिट कम सीनियोरिटी का प्रावधान किया गया है।
पदोन्नति समिति को दिया अधिकार
पदोन्नति समिति को शासकीय सेवकों की उपयुक्ता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक का चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है और नवीन पदोन्नति नियमों में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है।
आंशिक सेवा को भी माना जाएगा पूर्ण सेवा
नए नियमों के तहत, आंशिक सेवा को भी पूर्ण सेवा माना जाएगा। यदि वर्ष में एक भाग की सेवा भी लिखी गई है तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा।
चतुर्थ श्रेणी के लिए अंक व्यवस्था नहीं
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अंक व्यवस्था नहीं होगी। केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर प्रमोशन मिलेगा। इससे सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी।
नई भर्ती के खुलेंगे दरवाजे
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा और नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। इससे सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और सरकारी सेवाओं में सुधार होगा।
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