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हाईकोर्ट ने बीआरटीएस की एक लेन को 15 दिनों में तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे कलेक्टर और कमिश्नर को कड़ी फटकार लगी है। जानिए अदालत ने ऐसा क्यों कहा और इसका शहर पर क्या असर होगा, पूरी खबर में।
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