
अशोक गौतम-भोपाल। प्रदेश के चारों महानगरों में व्यावसायिक गतिनिधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 24 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ मिक्स लैंड यूज का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए मप्र नगर एवं ग्राम निवेश (टीएनसीपी) ने प्रारंभिक प्रकाशन कर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इससे 24 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ 160 बाय 160 फीट तक शॉपिंग मॉल-कॉम्पलेक्स, सहित अन्य व्यावासायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।
सरकार ने इस योजना में अभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को शामिल किया है। उज्जैन में 12 वर्ष में सिंहस्थ लगता है और इसके पहले से यहां व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। इससे इस दायरे में उज्जैन भी है। इससे इन शहरों के अंदर की सड़कों में बड़े बड़े कॉम्पलेक्स बनाए जा सकेंगे।
कॉलोनाइजर कॉलोनियों में चौड़ी सड़कों का करेंगे प्रावधान
सरकार के इस निर्णय से कॉलोनाइजर कॉलोनियां बनाने से पहले 80 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़कों का ले-आउट प्लान का प्रावधान करेंगे। भूमि स्वामी अथवा मकान मालिक को टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) का फायदा मिलेगा। यह एक ऐसा अधिकार जो सर्टिफिकेट से उन लोगों को मिलेगा, जिनके स्वामित्व के मकान, दुकान का कुछ हिस्सा निगम या अन्य किसी शासकीय निर्माण एजेंसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए ले लिया हो।
अभी यह थी व्यवस्था
अभी तक यह होता है कि 24 मीटर की सड़कों किनारे तथा 48 मीटर तक कोई व्यावसायिक एरिया और मिक्स लैंड यूज का कोई प्रावधान नहीं था।
नई व्यवस्था में अब ये होगा
24 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 48 मीटर तक भूमि का उपयोग व्यावसायिक होने से लैंड यूज में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। लैंड यूज में परिवर्तन कराना भूमि स्वामी के लिए एक लंबी प्रक्रिया थी, इसके लिए उन्हें शुल्क भी देना पड़ता था और ऑफिसों के चक्कर काटने होते थे।
फायदा: लोगों को रोजगार मिलेगा, दूरी से बचेंगे
नई व्यवस्था के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां अंदर की सड़कों पर अपने आउट लेट, शोरूम, वर्कशॉप स्थापित करेंगी। इससे लोगों के रोजगार, धंधे भी बढ़ेंगे। निजी कंपनियों में लोगों को नौकरियां मिलेगी। वहीं शहर के आउट एरिया में इस तरह की गतिविधियों को अनुमति मिलने पर गांव के लोगों को रोजगार की तलाश में शहर नहीं आना पड़ेगा।
अंदर की सड़कों पर खुलेंगे शॉपिंग कॉम्पलेक्स
बड़े शहरों में जिस क्षेत्र में जितनी चौड़ी सड़क होगी, वहां उस हिसाब से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भोपाल, इंदौर सहित अन्य महानगरों में जहां 24 मीटर यह उससे अधिक चौड़ी सड़कें हैं वहां पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स सहित अन्य बड़ी गतिविधियां संचालित करने की तैयारी की जा रही है। -नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग