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कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' पर SC सख्त, कहा- बंदूक तानकर किसी को फिल्म देखने से नहीं रोका जा सकता; कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब

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कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' पर SC सख्त, कहा- बंदूक तानकर किसी को फिल्म देखने से नहीं रोका जा सकता; कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कर्नाटक में रिलीज न होने पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेंसर बोर्ड से पास फिल्म की स्क्रीनिंग पर राज्य सरकार की चुप्पी संविधान विरोधी है। इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार को एक दिन में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह तरीका अलोकतांत्रिक

जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की दो जजों की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "आप किसी को बंदूक की नोंक पर फिल्म देखने से नहीं रोक सकते। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।" कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकी हो, तो उसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के भी खिलाफ है।

कन्नड़ भाषा पर बयान बना विरोध की वजह

विवाद की शुरुआत हुई 24 मई को, जब चेन्नई में ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट में कमल हासन ने कहा था, "कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है।" इस बयान को कन्नड़ भाषा का अपमान मानते हुए कर्नाटक में तीव्र विरोध शुरू हो गया। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने मांग की कि जब तक हासन माफी नहीं मांगते, फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा।

हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दिए गए उस सुझाव पर, जिसमें कमल हासन को माफी मांगने को कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया, "हाईकोर्ट को किसी व्यक्ति से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहना न्यायिक मर्यादा के विरुद्ध है।"

फिल्म ठग लाइफ 5 जून को हुई रिलीज

कमल हासन की बहुचर्चित फिल्म ‘ठग लाइफ’ 5 जून को पूरे देश में रिलीज हुई थी। लेकिन कर्नाटक में विरोध के चलते इसकी स्क्रीनिंग रोक दी गई। इस पर कमल हासन ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, "तमिल भाषा हमारी पहचान है, इसके लिए लोगों ने बलिदान दिया है। भाषा के मुद्दे को हल्के में मत लीजिए।"

SC ने मांगा राज्य सरकार से जवाब, 19 जून को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। साथ ही कर्नाटक सरकार से एक दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है कि फिल्म की रिलीज़ पर रोक क्यों लगी है। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।  
Wasif Khan
By Wasif Khan

फिलहाल जुलाई 2024 से पीपुल्स अपडेट में सब-एडिटर हूं। बीते 3 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हूं। 12वीं म...Read More

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