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2000 रुपए के नोट को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं! RBI गवर्नर ने कहा- बदले और जमा किए नोटों का हिसाब रखे बैंक

23 मई यानी कि मंगलवार से देश के सभी बैंकों में 2000 नोट के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर होने के ऐलान के बाद से लोग टेंशन में हैं, इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान सामने आया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट को लेकर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बैंक में तो 2000 का नोट बदल ही सकते हैं, साथ ही किसी भी दुकान पर जाकर आप नोट से आसानी से सामान भी खरीद सकते हैं क्योंकि कोई भी दुकानदार इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता।

नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं : RBI गवर्नर

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है। आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने कहा कि 30 सिंतबर 2023 की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी वैध रहेंगे।

बदले और जमा किए नोटों का हिसाब रखे बैंक : RBI गवर्नर

RBI द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में बैंकों को सलाह दी है कि वे 2,000 रुपए का नोट बदलने या जमा करने आए लोगों को धूप के बचाने के लिए ‘शेड’ का इंतजाम करें। साथ ही कतार में लगे लोगों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बैंकों को रोजाना जमा किए जाने वाले और बदले जाने वाले 2,000 के नोटों का ब्योरा रखने को कहा गया है।

रिजर्व बैंक लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनशील

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनशील है। यदि लोगों को किसी तरह की परेशानी आती है, तो जरूरत होने पर केंद्रीय बैंक नियम लेकर आएगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक खाते में 50,000 रुपए या अधिक की राशि जमा कराने पर जो मौजूदा स्थायी खाता संख्या (पैन) की अनिवार्यता का नियम है, वह 2,000 के नोटों के मामले में भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि प्रणाली में नकदी या तरलता की स्थिति की निरंतर निगरानी की जाएगी।

अदालत पहुंचा 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपए के नोटों को बिना जरूरी फॉर्म या पहचान पत्र के बदले जाने के विरोध में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि बड़ी संख्या में 2000 के नोट धनकुबेरों , अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, मादक पदार्थ के तस्करों, खनन माफिया और भ्रष्ट लोगों ने जमा कर रखे हैं। इस पिटीशन में बड़े करेंसी नोटों को भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बताया गया है। याचिका के अनुसार, आरबीआई और एसबीआई को यह तय करना चाहिए कि, 2000 रुपए के नोट केवल बैंक खातों में ही जमा किए जाएं। याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि बगैर पहचान पत्र देखे किसी भी व्यक्ति को 2000 के नोटों को अन्य नोटों से बदल कर नहीं दिया जाना चाहिए।

कब से जमा होंगे नोट ?

रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से किसी भी नजदीकी बैंक में 2 हजार रुपए के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे। दो हजार के नोटों को अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लेकिन, एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट को जारी किया था।

परेशान होने की जरूरत नहीं

रिजर्व बैंक अनुसार, आप अपने नोट को 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। इससे आपके रुपए की वैल्यू खत्म नहीं होगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी। इसलिए इस सर्कुलर के सामने आने के बाद किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

नोट लीगल टेंडर बना रहेगा

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, आरबीआई ने 2018-19 में 2000 रुपए के नोट की प्रिटिंग बंद कर दी थी।

मार्केट में ये नोट अभी चलन में हैं

रिजर्व बैंक के अनुसार, आप अभी भी 2000 रुपए के नोट को लेकर नोटबंदी न समझें। आप अभी भी इस 2000 रुपए के नोट को बाजार में चला सकते हैं। साथ ही आप इससे सामान खरीद सकते हैं और लेन-देन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से वैध हैं और इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। 30 सितंबर 2023 तक दो हजार के नोटों को बैंक में जमा किया जा सकता है।

मार्केट में कम नजर आ रहे थे नोट

रिजर्व बैंक ने 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2 हजार रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है। वहीं, लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं।

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