राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, सावरकर पर विवादित बयान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन और लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि उनके पास सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इसलिए इस याचिका पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती।





















