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येशू-येशू पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, रेप केस में मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला, पादरी ने गिड़गिड़ाकर मांगी माफी

ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह उर्फ येशू-येशू पादरी को मोहाली कोर्ट ने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद कोर्ट के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल, 3 दिनों पहले बजिंदर के आरोपी साबित होने के बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया। पादरी पर महिला का रेप वीडियो बनाने का आरोप है। जब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो वो गिड़गिड़ा कर अपने परिवार का हवाला देने लगा। लेकिन कोर्ट ने उसके सभी दलीलों को खारिज कर दिया। बता दे कि पादरी पर एक अन्य महिला के यौन उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज है। 

विदेश बसाने के बहाने महिला को घर ले गया पादरी 

2018 में मोहाली के जीरकपुर थाने में बजिंदर सिंह के खिलाफ रेप, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि वह विदेश बसने की इच्छा रखती थी और इसी सिलसिले में उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे अपने सेक्टर 63 स्थित घर ले गया, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया।

2018 में गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत

बजिंदर सिंह को 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब उनके खिलाफ रेप, मारपीट और धमकी का केस दर्ज हुआ। हालांकि, बाद में उन्हें जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

3 मार्च 2025 को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया, जबकि अन्य 5 आरोपी- पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

पीड़िता के पति का आरोप- केस वापस लेने का दबाव बनाया गया

पीड़ित महिला के पति ने आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह ने केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला था। उन्होंने बताया कि उन पर झूठे क्रॉस केस दर्ज कराए गए, जिसके कारण उन्हें बुड़ैल और कपूरथला जेल में रहना पड़ा। जब धमकियों से बात नहीं बनी, तो पैसों का लालच दिया गया। पीड़िता के पति के अनुसार, बजिंदर का एक सीनियर अधिकारी 5 करोड़ का ऑफर लेकर आया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 

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