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PF निकालना हुआ आसान : कैंसिल चेक, पासबुक की जरूरत खत्म… EPFO ने क्लेम सेटलमेंट और बैंक सीडिंग प्रोसेस में किए बड़े बदलाव

EPFO ने PF क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब कर्मचारी को PF निकालते समय कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अब EPFO मेंबर्स खुद ही आधार OTP से अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे। पहले बैंक सीडिंग के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया में औसतन 13 दिन की देरी होती थी।

बैंक सीडिंग क्या होती है?

बैंक सीडिंग का मतलब है कि आपका UAN नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, ताकि EPFO सीधे पैसे ट्रांसफर कर सके। अब यह प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।

ट्रायल में 1.7 करोड़ कर्मचारियों को मिला फायदा

28 मई 2024 से इस नई प्रक्रिया का ट्रायल शुरू हुआ था। इसमें 1.7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को लाभ हुआ। अब यह सुविधा सभी के लिए लागू कर दी गई है।

PF निकालने के लिए मिलेगा ATM कार्ड

जल्द ही EPFO अपने मेंबर्स को एक खास ATM कार्ड देगा, जिससे PF खाते से ATM के जरिए पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा, UPI से भी PF खाते को लिंक कर पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इस सुविधा की लिमिट ₹1 लाख तक होगी और मई के आखिरी या जून की शुरुआत में इसे शुरू किया जाएगा।

PF क्लेम सेटलमेंट का समय घटकर सिर्फ 3 दिन

EPFO ने अपने डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाया है। अब 95% दावे ऑटोमेटिक तरीके से सेटल हो रहे हैं। क्लेम प्रोसेस का समय घटकर सिर्फ 3 दिन रह गया है।

नौकरी जाने पर कितना PF निकाल सकते हैं?

  • अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वह एक महीने बाद अपने PF का 75% हिस्सा निकाल सकता है।
  • बाकी 25% हिस्सा दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

PF निकालने पर टैक्स कब लगता है?

  • अगर आपने कुल मिलाकर 5 साल तक नौकरी की है, तो PF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता।
  • 5 साल से कम समय में PF से ₹50,000 से ज्यादा निकालने पर 10% TDS कटता है।
  • अगर PAN नहीं है तो 30% TDS देना होगा।
  • फॉर्म 15G/15H देने पर कोई TDS नहीं कटता।

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