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पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश, सरकार ने घोषित किया ‘Persona Non Grata’

नई दिल्ली। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक सख्त कदम उठाया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को “persona non grata” घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि अब वह व्यक्ति भारत में रहना या काम करना कानूनन योग्य नहीं है।

24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, उक्त पाकिस्तानी अधिकारी कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल था, जो उसके राजनयिक दर्जे और अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप नहीं थीं। उसे जासूसी जैसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने इस आधार पर उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया है।

पाकिस्तान से जताया कड़ा विरोध

इस घटनाक्रम के मद्देनज़र भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के Charge d’ Affaires को तलब कर औपचारिक रूप से विरोध पत्र (Demarche) सौंपा। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की हरकतें उसकी संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

क्या होता है ‘Persona Non Grata’?

यह एक कूटनीतिक शब्द है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विदेशी राजनयिक को उस देश में अवांछित घोषित कर दिया जाता है। यह कड़ा कूटनीतिक संदेश होता है और अमूमन जासूसी या अनुचित हस्तक्षेप के मामलों में इस्तेमाल होता है।

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