
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस योजना के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी वीजाधारकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। जबकि अन्य वीजा धारकों को 1 मई 2025 तक भारत से लौटने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में अब बहस शुरू हो गई है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा?
क्या सीमा हैदर को भी जाना होगा पाकिस्तान?
भारत सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोगों का सवाल है कि क्या इस फैसले का असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा, जो मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थीं और भारतीय युवक सचिन मीणा से शादी करके यहीं बस गईं।
नेपाल के रास्ते बिना वीजा किया था प्रवेश
सीमा हैदर ने पाकिस्तान से शारजाह होते हुए नेपाल टूरिस्ट वीजा पर यात्रा की थी। वहां कुछ दिन रुकने के बाद वह काठमांडू से दिल्ली की बस से भारत आईं। भारत में उन्होंने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के रहने वाले सचिन मीणा से विवाह कर लिया। तब से वे अपने चार बच्चों के साथ भारत में ही रह रही हैं। यूपी एटीएस ने इस मामले की जांच भी की थी और उनसे कई बार पूछताछ की गई थी।
क्या सीमा हैदर को देश छोड़ना होगा?
बता दें, यह मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। चूंकि सीमा हैदर बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में दाखिल हुईं, उनका मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है। जब तक कोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाती, तब तक उन्हें जबरन भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता। हालांकि, यह भी सच है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ आपराधिक रिपोर्ट दर्ज करती है, तो उन्हें भारतीय कानूनों के तहत सजा हो सकती है या फिर भारत से डिपोर्ट किया जा सकता है। सीमा हैदर पहले ही भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा भी जता चुकी हैं, लेकिन उसका भी एक लंबा कानूनी और प्रशासनिक प्रोसेस होता है।