Naresh Bhagoria
11 Jan 2026
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11 Jan 2026
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11 Jan 2026
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11 Jan 2026
इंदौर। ल्युमिनस इन्फ्रा प्रोजेक्ट एलएलपी तर्फे मेहूल पिता नवीन कुमार मेहता द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए कॉलोनी विकसित करने के लिए व्यपवर्तन और नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया है। जबकि विवादित सर्वे नंबर का नक्शा संशोधन होने के बाद दल घटित कर सीमांकन किये जाने का आदेश दिया गया था। लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा निराकरण से पहले ही किसान की जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। जिसकी शिकायत कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस थाना हातोद को की हुई है। जिसका निराकरण नहीं किया गया है।
शिकायतकर्ता सुमित अवस्थी ने बताया कि उनके स्वामित्व आधिपत्य की ग्राम पुवार्डाजुर्नादा तहसील हातोद स्थित सर्वे नं. 61/1/3 रकबा 1.481 हैक्ट और सर्वे नं.61/2 रकबा 5.463 हेक्ट कृषि भूमि है। जिसके पास के भूमि मालिक मनोहरसिंह द्वारा ल्युमिनस इन्फ्रा प्रोजेक्ट एलएलपी तर्फे मेहूल पिता नवीन कुमार मेहता को सर्वे नं. 61/1/2 को बेच दिया। जिस पर मेहता द्वारा कॉलोनी विकसित करने के लिए समस्त तथ्यों को छिपाते हुए अनुविभागीय अधिकारी से व्यपवर्तन आदेश प्राप्त किया तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास स्वीकृत करवाया। जबकि मूल सर्वे नं. 61 में नक्शा त्रुटि पूर्ण है व मूल रकबे से नक्शा छोटा है। ऐसी स्थिति में नक्शा सुधार किये जाने के पश्चात समस्त खातेदारो के अनुपातिक रूप से तरमीम हो पायेगी। जिसके लिए एसडीएम ने 22 अगस्त 2024 में हुए सीमांकन को निरस्त किया और नक्शा संशोधन होने के बाद दल घटित कर सीमांकन कार्यवाही किये जाने का आदेश दिए गए थे। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। अब मेहता जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर रहा है।
क्या हैं पूरा मामला-
वर्ष 2022-23 में मनोहरसिंह पिता इंदरसिंह ने सर्वे नं. 61/1/2 और इन्दरसिंह पिता हीरासिंह ने सर्वे नं. 61/1/1 भूमि का सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण क्र. 237/अ-12/22-23 एवं 238/अ-12/22-23 दर्ज किया गई। इस सीमांकन में मनोहरसिंह की भूमि सुमित अवस्थी की ओर 0.460 हेक्ट. भूमि दर्शाई गई। जिसके बाद सुमित ने भी सीमांकन आवेदन किया। जिसका प्रकरण 0006/अ-12/23-24 में हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक ने समस्त सर्वे नं. 61 के खातेदारों का उल्लेख करते हुए राजस्व नक्शा में 61/1/4 दो बार दर्ज होने, पड़ोसी रकबा 56/2 के नक्शे में भिन्नता तथा उडान नं 61/405 रकबा 0.486 हेक्ट नक्शे में दर्ज नहीं होना और सभी खातेदारों को नक्शा दुरूस्त करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके पश्वात सीमांकन कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया।
शिकायतकर्ता अवस्थी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें प्रकरण क. 0015/बी-121/24-25 में 22.08.2024 को मनोहरसिंह के सीमांकन प्रकरण क. 0238/अ-12/22-23 में हुए सीमांकन कार्यवाही को निरस्त किया और नक्शा संशोधन होने के बाद दल घटित कर सीमांकन कार्यवाही किये जाने का आदेश दिए गए थे।