
इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश पर इंदौर प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। शहर के माहौल को देखते हुए नाइट कल्चर पर बैन लगा दिया गया है। इंदौर में रात्रिकालीन बाजारों और व्यापारिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इंदौर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद सीएम ने यह फैसला लिया है।
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दो साल पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर आशीष सिंह ने विगत 13 सितंबर 2022 को इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
CM ने मंत्री-विधायकों के साथ की थी बैठक
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तत्काल निर्देश दिये कि इंदौर शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। बड़े दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी।