
नई दिल्ली। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही कूटनीतिक संबंधों में तनाव बना हुआ है।
अधिकारी को अवांछित घोषित करने का मतलब
जब किसी देश द्वारा किसी विदेशी राजनयिक या अधिकारी को Persona Non Grata यानी अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि उसे तुरंत देश छोड़ना होगा। ऐसा कदम तभी उठाया जाता है जब अधिकारी की गतिविधियां मेजबान देश की सुरक्षा या नियमों के खिलाफ पाई जाती हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग को इस बारे में औपचारिक आपत्तिपत्र सौंपते हुए कहा है कि भारत में मौजूद कोई भी पाकिस्तानी अधिकारी अपने विशेषाधिकारों या कूटनीतिक स्थिति का दुरुपयोग न करे।
पाकिस्तान उच्चायोग को भेजा गया आपत्तिपत्र
सरकार की ओर से पाकिस्तान उच्चायोग को जो आपत्तिपत्र सौंपा गया है, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में कोई भी पाक अधिकारी भारत के कानूनों और कूटनीतिक आचरण के विरुद्ध गतिविधि न करे। भारत सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और कूटनीतिक तनाव पहले से मौजूद है।
13 मई को भी हुआ था एक अधिकारी का निष्कासन
गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को भी भारत ने एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित किया था। उस समय भी आरोप यही था कि वह अधिकारी अपनी आधिकारिक भूमिका के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। उसे भी 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।
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