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अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुके तो कराना होगा रजिस्ट्रेशन

ट्रंप के निर्देश- विदेशियों ने नहीं माने नियम तो जुर्माना
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अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुके तो कराना होगा रजिस्ट्रेशन

वॉशिंगटन। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं, उन्हें सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियम का पालन न करने पर जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी नागरिक न तो पंजीकरण करता है और न ही स्वेच्छा से देश छोड़ता है, तो उन्हें तुरंत देश से निकाल दिया जाएगा। 24 घंटे साथ रखें डॉक्यूमेंट्स: इसबीच डीएचएस ने कहा कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी गैर- नागरिकों यानी आप्रवासियों को हर समय अपना पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। नियमों के अनुसार इसका पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इन्हें रहेगी छूट:

डीएचएस के अनुसार जो लोग वैध वीजा पर अमेरिका में हैं। यानी एच-1बी वर्क वीजा होल्डर, ग्रीन कार्ड धारक, वर्क परमिट, आई-94 रिकॉर्ड या बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड रखने वाले पहले से ही पंजीकृत माने जाएंगे और उन पर नया पंजीकरण लागू नहीं होगा। वहीं जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष होने वाली है या हो चुकी है, उनके भी फिंगरप्रिंट्स जमा करने होंगे।

स्वेच्छा से देश छोड़ने के फायदे :

डीएचएस ने स्वेच्छा से देश छोड़ने के लाभ भी गिनाए, जैसे कि व्यक्ति अपनी पसंद की फ्लाइट से लौट सकता है, अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो वह अमेरिका में कमाया हुआ पैसा साथ ले जा सकता है और भविष्य में अमेरिका आने की संभावना रहेगी। जिनके पास यात्रा के लिए पैसा नहीं हैं, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी।

ऐसे की जाएगी सख्ती

  •  स्वेच्छा से देश नहीं छोड़ने वालों पर 998 डॉलर प्रतिदिन (लगभग 85,924 रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • जिन्होंने अधिकारियों को सूचित किया है कि वे देश छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाते, उन पर 1,000 से 5,000 डॉलर (लगभग 86,096 रुपए से 4.30 लाख रुपए) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • डीएचएस के अनुसार, जो विदेशी नागरिक स्वेच्छा से देश नहीं छोड़ते, उन्हें कैद की सजा दी जा सकती है और वे भविष्य में अमेरिका के वैध आव्रजन प्रणाली के जरिए पुन: प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।
People's Reporter
By People's Reporter
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