भोपाल। केंद्र सरकार ने विदेशों में स्टडी करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए स्टडी लीव की अवधि को 15 दिन करने का फैसला किया है। अब IAS, IPS, IFS और अन्य अधिकारी विदेश में पढ़ाई के लिए सिर्फ 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। इस अवकाश को एक साथ या अलग-अलग लिया जा सकता है। इस निर्देश पर अमल करने के लिए मुख्य सचिवों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
15 दिन की होगी अवकाश अवधि
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत यह व्यवस्था तय की गई है। नए नियम के तहत अफसर अध्ययन पाठ्यक्रम की घोषित तिथियों के पहले या बाद में छुट्टी ले सकेंगे, लेकिन यह अवधि कुल मिलाकर 15 दिन ही होगी। वो जिस भी विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं, उसके शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही अवकाश लिया जा सकेगा।
वेतन भुगतान की नई व्यवस्था
डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के 14 जुलाई 2008 के आदेश में लिए निर्णय के अनुसार, अध्ययन अवकाश पर होने वाले अधिकारी का वेतन खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा, अगर वे केंद्र की सेवाओं पर कार्यरत हैं। अन्यथा, उनका वेतन खर्च राज्य संवर्ग या राज्य सरकार यह खर्च उठाएगी। मुख्य सचिवों को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तय होगा अवकाश और वेतनमान
केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अनुसार, यह व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा के विनियमन 4 (स्टडी लीव) विनियमन 1960 एक्स-इंडिया के अंतर्गत तय की गई है। यह कदम अधिकारियों के अध्ययन अवकाश और वेतनमान को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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