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यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने को हाईकोर्ट की मंजूरी, ट्रायल रन से कोई नुकसान नहीं, 72 दिनों में पूरा होगा विनिष्टीकरण

जबलपुर। बहुचर्चित भोपाल गैस त्रासदी (यूनियन कार्बाइड) के जहरीले कचरे के निष्पादन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार ने ट्रायल रन की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पीथमपुर में किए गए परीक्षण में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने सरकार को 72 दिनों में पूरा कचरा जलाने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

कचरा जलाने और रिपोर्ट पेश करने के आदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इसमें बताया गया है कि ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अभी तक करीब 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अगर इसी स्पीड से कचरा जलाया जाता है तो आगामी 72 दिनों में पूरा कचरा जल दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 72 दिनों में जहरीला कचरा जलाकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने सरकार को दिए स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कचरा जलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में यह कार्य किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने जताई सहमति

इधर, मामले में आपत्तिकर्ताओं की ओर से पेश वकील एडवोकेट खालिद फखरुद्दीन ने भी सरकार की रिपोर्ट पर सहमति जताई। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जिसमें सरकार को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।

ट्रायल रन रिपोर्ट में क्या निकला?

  • सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, कचरा जलाने का ट्रायल रन तीन चरणों में किया गया।
  • पहला ट्रायल रन: 27 फरवरी को हुआ, जिसमें 135 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया।
  • दूसरा ट्रायल रन: 4 मार्च को किया गया, जिसमें 170 किलो प्रति घंटे की गति से कचरा नष्ट किया गया।
  • तीसरा ट्रायल रन: 17 मार्च को आयोजित हुआ, जिसमें 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया।
  • सरकार ने बताया कि यदि यही गति बनी रही तो अगले 72 दिनों में सारा कचरा नष्ट कर दिया जाएगा।

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