
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पराली जलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि एक मई से जो भी किसान पराली जलाएगा, उसे राज्य सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राजस्व विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए यह घोषणा की।
नहीं मिलेगी MSP पर फसल बिक्री की अनुमति
सीएम यादव ने कहा कि, अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे किसानों से अगले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल भी नहीं खरीदी जाएगी। उन्होंने इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने की दिशा में एक आवश्यक निर्णय बताया।
पराली जलाने से पर्यावरण और मिट्टी को नुकसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन फसल कटाई के बाद पराली जलाने की बढ़ती प्रवृत्ति से न केवल वायु प्रदूषण फैलता है, बल्कि इससे मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरता घटती है।
एक मई से लागू होगा सख्त प्रतिबंध
राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर पहले से प्रतिबंध लागू है, लेकिन अब इसके पालन को अनिवार्य और दंडात्मक रूप देने की तैयारी है। यह नया नियम 1 मई से प्रभाव में आ जाएगा, जिससे किसानों को पराली जलाने से पूर्व दो बार सोचना पड़ेगा।
ये भी पढ़ें- शिवपुरी में आसमान से गिरी रहस्यमयी वस्तु, मकान को भारी नुकसान, बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी