Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

रणवीर अलाहबादिया-आशीष चंचलानी की याचिका पर आज SC करेगा सुनवाई, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट… 

Follow on Google News
रणवीर अलाहबादिया-आशीष चंचलानी की याचिका पर आज SC करेगा सुनवाई, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट… 
समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद से जुड़े एक एपिसोड में शामिल सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद, 14 फरवरी को यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया और आशीष चंचलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सभी FIR को एक साथ जोड़ने या रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस विवादित एपिसोड के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में रणवीर के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थी। बता दे कि रणवीर के महिलाओं और पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स करने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। 

14 फरवरी को दायर की थी याचिका

कई शिकायत दर्ज होने के बाद 14 फरवरी को रणवीर अलाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कहा कि रणवीर के खिलाफ सभी शिकायतों की सुनवाई एक ही जगह की जाए। साथ ही उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से राहत मिले। इसके साथ उनके वकील ने यह भी कहा कि ‘उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो और उन्हें पासपोर्ट जमा करने की शर्त से राहत मिले।’ 

प्रभावित होगी जांच 

इस केस की पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि ‘अगर अलाहबादिया को जल्दी-जल्दी ट्रैवल करने की परमिशन दी जाती है तो इससे जांच प्रभावित होगी। जब जरूरत होगी तो आप वहां नहीं होंगे।’ इसके जवाब में अलाहबादिया के वकील ने कहा कि ‘देश-विदेश की बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करना ही उनकी आजीविका है।’ इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ‘उम्मीद है जांच दो हफ्ते में पूरी कर लेंगे। इसलिए अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।’

कोर्ट ने दिया आगे कोई शिकायत दर्ज न करने का आदेश 

रणवीर अलाहबादिया को 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भद्दी टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि रणवीर की भाषा बेहद अशोभनीय और मानसिकता गंदी है। उनकी बातों से न सिर्फ माता-पिता बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मिंदा हुई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह भी साफ किया कि रणवीर के खिलाफ पहले से दर्ज कई FIR के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। इसके साथ 3 मार्च को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया को पॉडकास्ट शुरू करने की इजाजत दी थी। उनके पहले पॉडकास्ट के गेस्ट इमरान हाशमी बने थे।

क्या था पूरा विवाद 

शो के एक एपिसोड में रणवीर अलाहबादिया द्वारा की गई महिलाओं और पेरेंट्स पर की गई टिप्पणियों के कारण विवाद खड़ा हुआ था। यह एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर अपलोड हुआ था, जिसके बाद कई राज्यों में FIR दर्ज की गई। महाराष्ट्र और असम समेत कई राज्यों की पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ समय रैना समेत शो में शामिल हुए लगभग 30 गेस्ट्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।  ये भी पढ़ें- शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ने इंटरपोल से मांगी मदद, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग, 9 महीने से भारत में हैं पूर्व पीएम
Akriti Tiwary
By Akriti Tiwary

Latest Posts