
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को मतदाता सूचियों को और अधिक अद्यतन, सटीक और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए तीन नई पहल की घोषणा की है। यह पहलें मृत्यु पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रयोग, बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करने और मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने से जुड़ी हैं।
आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इन उपायों की परिकल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी। इस दौरान चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।
मृत्यु डेटा से होगी सूची की स्वचालित शुद्धि
आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों की जानकारी समय पर मिल सकेगी और बीएलओ फॉर्म 7 के बिना भी फील्ड में जाकर सत्यापन कर सकेंगे।
बीएलओ के लिए मानक फोटो आईडी
आयोग ने घोषणा की है कि अब सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान आसानी से पहचाने जा सकें और नागरिकों का विश्वास अर्जित कर सकें। बीएलओ को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया जाता है।
मतदाता पर्ची का नया स्वरूप
मतदाता सूचना पर्ची (VIS) को अब नया डिजाइन दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। साथ ही फॉन्ट का आकार बढ़ाया गया है, जिससे मतदाताओं को अपने बूथ की पहचान और मतदान अधिकारियों को मतदाता की सूची में नाम खोजना आसान हो जाएगा।