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राहुल गांधी ने बदला ट्विटर बायो, लिखा- Dis’Qualified MP; संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ देशभर में कांग्रेस का ‘संकल्प सत्याग्रह’

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस रविवार (26 मार्च) को देशभर में संकल्प सत्याग्रह कर रही है। दिल्ली स्थित राजघाट पर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच गए हैं। यह ‘संकल्प सत्याग्रह’ सभी राज्यों में जिला और ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हो रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 5 बजे खत्म होगा।

राहुल गांधी ने बदला अपना बायो

प्रदर्शन शुरू होने के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपना बायो बदल दिया है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है- कांग्रेस पार्टी का सदस्य और Dis’Qualified MP

कांग्रेस ने बदली प्रदर्शन की लोकेशन

तय कार्यक्रम के मुताबिक, राजघाट पर गांधी समाधि के पास कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली थी। लेकिन अब कांग्रेस राजघाट के सामने गांधी दर्शन स्मारक के बाहर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल, दिल्ली पुलिस द्वारा राजघाट के अंदर गांधी की समाधि पर अनुमति नहीं मिलने के चलते कांग्रेस ने यह फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक, इलाके में धारा 144 लागू होने के बाद भी कांग्रेसी वहां पहुंच रहे हैं।

संसद सदस्यता बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए राहुल गांधी ने सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

राहुल गांधी को 2 साल की सजा

राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने गुरुवार (23 मार्च) को फैसला सुनाया था।कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार करते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। जिसके तुरंत बाद उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि- ‘बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी।’ कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि- मेरा इरादा गलत नहीं था। ”मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं।” सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने जज से अपील की थी कि, उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। वहीं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में अधिकतम सजा और जुर्माने की मांग की थी।

राहुल धारा 500 के तहत दोषी करार

इस केस में राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल को कोर्ट ने तुरंत राहत देते हुए 30 दिन की जमानद दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

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क्या है पूरा मामला

राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान ये बयान दिया था। 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि- नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे।

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