
भोपाल। राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए गुरुवार को हुजूर तहसील के सिंकराबाद, खरपा, बरखेड़ी और कोड़िया गांवों में बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत पांच से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के गेट, सड़क और बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति और नियमों का उल्लंघन कर विकसित की जा रही कॉलोनियों को चिन्हित कर पहले जांच की गई, जिसके बाद संबंधित पटवारियों, नगर निगम और पुलिस बल के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
एसडीएम विनोद सोनकिया ने कहा कि हुजूर क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना अनुमति के कॉलोनियां काटी जा रही थीं। इनमें न तो कोई डायवर्सन लिया गया था, न ही विकास की अनुमति। इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन को धोखा देने वाले बिल्डरों और कॉलोनी डेवेलपर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानिए कहां-कहां हुई कार्रवाई
- ग्राम खरपा – समृद्धि फार्म:
बिना डायवर्सन के बनाई गई कॉलोनी पर कार्रवाई कर गेट और सड़क को तोड़ा गया। बाउंड्रीवॉल भी ध्वस्त की गई। - ग्राम सिकंदराबाद – नूर खान और आरिफ खान की भूमि:
बिना अनुमति की कॉलोनी पर गेट, सड़क और अन्य निर्माण कार्य हटाए गए। - ग्राम सिकंदराबाद – उजमा इम्तियाज की भूमि:
अरविंदो कॉलेज के सामने बनाई जा रही कॉलोनी में प्रवेश द्वार और अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़ा गया। - ग्राम बरखेड़ी बाज्यफत – राधाकृष्ण परिसर व एचके बिल्डर्स:
निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी को गिराया गया, कॉलोनी के प्लॉट भी जांच के घेरे में। - ग्राम कोड़िया – डॉ. अनिल खेवानी की कुशाग्र ग्रीन फार्म्स:
प्रशासन ने यहां विकसित की जा रही कॉलोनी के गेट व अन्य ढांचों को तोड़ा।
इसके अलावा, शासकीय आवागमन के रास्ते पर किए गए निर्माण को भी हटाया गया।
नियमों के बिना नहीं होगा कॉलोनी विकास
प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी कॉलोनी बिना वैध प्रक्रिया, डायवर्सन और अनुमति के नहीं बनाई जा सकती। बिना NOC के कॉलोनी विकसित कर लोगों से प्लॉट बेचने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
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