ताजा खबरराष्ट्रीय

Wrestlers Protest : अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे बजरंग पूनिया-साक्षी मलिक, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग

रेवाड़ी। रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। दोनों ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मुलाकात से पहले ही पहलवानों ने साफ कर दिया था कि उन्हें बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

अमित शाह से हुई थी पहलवानों की मुलाकात

हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिका और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली थी। वहीं अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि, सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था।

प्रस्ताव पर खाप नेताओं से करेंगे सलाह

अनुराग ठाकुर के साथ बैठक से पहले पहलवान साक्षी मलिक ने कहा था कि, हम देखेंगे कि सरकार हमें क्या प्रस्ताव देती है। हमारी प्रमुख मांग बृजभूषण की गिरफ्तारी है। सरकार का प्रस्ताव अगर हमें पसंद आता है, तो हम खाप नेताओं से सलाह लेंगे। हम सरकार के XYZ प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

क्या है पूरा मामला

कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ये पहलवान जंतर-मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे। पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी पहलवानों ने जनवरी में बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। हालांकि, तब खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवान वापस लौट गए थे।

भाजपा सांसद के खिलाफ दो मामले दर्ज

जानकारी के मुताबिक, 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज किए। पहली एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के साथ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। वहीं, दूसरी FIR अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। इन मामलों में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।

बृजभूषण शरण सिंह पर FIR में लगे ये आरोप

दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है। जिसमें एक से तीन साल की जेल की सजा है। एक प्राथमिकी में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।

दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें पांच से सात साल की कैद होती है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुईं।

ये भी पढ़ें- पहलवानों के केस में एक्शन : दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पहुंच 12 करीबियों के बयान किए दर्ज

अन्य राष्ट्रीय खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

संबंधित खबरें...

Back to top button