
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। जिसके मुताबिक, अमिताभ बच्चन का नाम, उनकी आवाज और फोटो को अब बिना परमिशन के कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल, अमिताभ ने हाईकोर्ट में उनकी पर्सनालिटी, आवाज और नाम को प्रोटेक्ट करने को लेकर याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने दिया यह आदेश
कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि, “अमिताभ बच्चन, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। विभिन्न विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब, अमिताभ बच्चन की अनुमति या प्राधिकरण के बिना, अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता है।”
- जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं।
- इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं।
- कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से उन फोन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है जो बच्चन के नाम और आवाज का अवैध अपयोग कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, अमिताभ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि, कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। यह वाकया काफी समय से हो रहा है। वह अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं। मशहूर पब्लिक फिगर होने के नाते अमिताभ बच्चन नहीं चाहते कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करें। अमिताभ का केस जाने-माने वकील हरीश साल्वे लड़ रहे हैं।
अमिताभ बच्चन के नाम से चल रहा लॉट्री एड
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है। यह बैनर किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है।