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सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत : 360 दिन बाद 42 दिनों के लिए आएंगे बाहर, स्वास्थ्य कारणों की वजह से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि, आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ 42 दिन की जमानत दी जाएगी। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे जैन

उन्हें 360 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली है। उनको यह जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबियत खराब थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दे दी है। 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। स्वास्थ्य कारणों से दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक, वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। वह किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहेंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं।

तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिरे जैन

तिहाड़ के अधिकारियों ने बताया कि, सत्येंद्र जैन गुरुवार (25 मई) सुबह करीब 6 बजे तिहाड़ जेल नंबर 7 के मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े। उन्हें कमजोरी की शिकायत के बाद यहां ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। शुरुआती जांच में उनके अंग ठीक से काम कर रहे थे। लेकिन सत्येंद्र जैन ने पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें पहले दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ​तबीयत में सुधार न होने के बाद अब उन्हें एलएनजेपी में  इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है।

सत्येंद्र की सेल में 2 कैदी रखने पर सुपरिन्टेंडेंट को नोटिस

जैन ने जेल नंबर 7 के सुपरिन्टेंडेंट से पत्र लिखकर अपील की वे अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसलिए उनके साथ दो अन्य कैदियों को रखा जाए। जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मांग पर उनके सेल में दो कैदी भेजने पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल सुपरिन्टेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा है।

क्या है सत्येंद्र जैन से जुड़ा मामला?

जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटर्स से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ का काला धन भी ट्रांसफर किया। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।

गौरतलब है कि, 57 साल के जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर मामला दर्ज किया।

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